Monday, September 1, 2014

संतोष रूंगटा ग्रुप ने जीती लड़ाई

0 सुप्रीम कोर्ट ने की आरईसी की मान्यता बहाल
0 5 सितम्बर तक चलेगी विशेष भर्ती प्रक्रिया

भिलाई। एक लंबी कानूनी लड़Þाई लड़ने के बाद संतोष रूंगटा ग्रुप ने आरईसी की संबद्धता की लड़ाई जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कालेज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह विशेष पीईटी काउंसिलिंग के जरिए कालेज में भर्ती प्रक्रिया को पूरी करे। आरईसी की संबद्धता बहाल करने के आदेश दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चमलेश्वर तथा जस्टिस सिकरी की डबल बेंच में आरईसी का पक्ष अधिवक्ता ऋषभ संचेती ने दमदारी के साथ रखा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की 13 सुनवाई हुई। हालांकि मामला तीन चार सुनवाई के बाद ही साफ हो चुका था किन्तु शासन की तरफ से मामले को खींचा जाता रहा। बहरहाल समय रहते फैसला आ गया है तथा छात्रों का कीमती समय बच गया है।
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए 2013-14 व 2014-15 के लिए कालेज को संबद्धता प्रदान की है। इसके साथ 232 छात्र अब पूर्ववत अध्ययन करते रहेंगे। संतोष रूंगटा समूह के इंजीनियरिंग कालेज आरईसी की संबद्धता को लेकर उठे सवाल से पिछले चार महीने से कालेज में अध्ययनरत छात्र पसोपेश में थे। इस फैसले से आरईसी के छात्रों की दूसरे कालेजों में शिफ्टिंग पर भी पूरी तरह से विराम लग गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आरईसी के लिए राज्य सरकार को विशेष पीईटी काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया 5 सितम्बर तक पूरी करनी होगी।
सुखद होंगे परिणाम : सोनल रूंगटा
संतोष रूंगटा ग्रुप आॅफ इंस्टीट्यूशन्स के डायरेक्टर सोनल रूंगटा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को छात्रहित में लिया गया निर्णय करार देते हुए कहा कि इसके दूरगामी सुखद परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के हक में है तथा इससे ईमानदार शिक्षा जगत की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम अब पहले से भी कहीं अधिक दृढ़ संकल्प के साथ क्वालिटी टेक्नीकल एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। 

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