Wednesday, June 5, 2013

टीसी देने के लिए डीपीएस ने वसूला पैसा, अब भुगतेगा हर्जाना

नई दिल्ली। नगर के एक मशहूर पब्लिक स्कूल को उपभोक्ता फोरम ने एक छात्र को स्थानांतरण सर्टिफिकेट मुहैया करने के एवज में धन वसूलने के लिए 33650 रुपए हर्जाना देने का निर्देश दिया है जबकि दसवीं कक्षा के बाद उसने न तो नामांकन लिया था और न ही कक्षा में शामिल हुआ था ।
दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड ने सर्टिफिकेट देने के लिए 18650 रुपए की मांग की थी जिसे नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने औचित्यहीन करार दिया था। फोरम ने कहा कि स्कूल यह बताने में विफल रहा कि जब छात्र ने दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी नहीं रखने का निर्णय किया तो उसने धन की मांग क्यों की। छात्र ने न तो ग्यारहवीं में नामांकन लिया और न ही कक्षा में शामिल हुआ।
सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, डीपीएस मथुरा रोड यह बताने में विफल रहा कि उसने धन क्यों लिया जबकि छात्र ने न तो ग्यारहवीं में नामांकन लिया था और न ही ग्यारहवीं के किसी कक्षा में शामिल हुआ था। केवल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पैसे लेने को हम औचित्यहीन मानते हैं। उन्होंने कहा, दूसरे पक्ष को दोषी मानते हुए हम इसे 18650 रुपए लौटाने और 15 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।
छात्र के पिता सरफराज हुसैन की शिकायत पर फोरम का आदेश आया है। हुसैन ने कहा था कि चूंकि उनके बेटे को विज्ञान शाखा में नामांकन नहीं मिला इसलिए उन्होंने उसका दाखिला कहीं और कराने का निर्णय किया और स्थानांतरण सर्टिफिकेट की मांग की। हुसैन ने दावा किया कि स्कूल ने छात्र को सूचित किया कि 18650 रुपए जमा कराने पर ही स्थानांतरण सर्टिफिकेट मुहैया कराया जाएगा जिसका भुगतान कर दिया गया।

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